आठ साल बाद मोहाली की एक अदालत ने सीरत कौर ढिल्लों को अपने पति बिजनेसमैन एकम सिंह ढिल्लों की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उम्रकैद के अलावा कोर्ट ने दोषी पर कुल 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट ने सीरत को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी माना और उसे उम्रकैद के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उसे आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का भी दोषी ठहराया गया और तीन साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा उसे आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दोषी ठहराया गया और तीन साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये का और जुर्माना लगाया गया। सीरत मार्च 2017 से ही न्यायिक हिरासत में है जब हत्या के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। यह सनसनीखेज मामला 19 मार्च 2017 की रात का है, जब 37 वर्षीय बिजनेसमैन एकम सिंह ढिल्लों की मोहाली के फेज-3बी1 में उनके घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सीरत ने एक अन्य व्यक्ति के साथ अपनी कथित दोस्ती को लेकर हुए घरेलू झगड़े के बाद लाइसेंसी 9 एमएम पिस्टल से अपने पति के सिर में गोली मार दी थी।
सोर्स: दैनिक ट्रिब्यून












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