महिला LPG सिलेंडर नहीं उठा सकती कहकर नहीं दी नौकरी, अब IOCL देगा 12 लाख मुआवजा
नई दिल्ली। महिला LPG सिलेंडर नहीं उठा सकती, यह कहकर नौकरी से वंचित करने के मामले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 12 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा।
यह आदेश कोर्ट/आयोग द्वारा दिया गया है।
मामला: सुमित्रा नाम की महिला को एलपीजी बॉटमिंग प्लांट में रीफिलिंग हेल्पर के पद के लिए चुना नहीं गया था।
कारण: कंपनी ने यह अजीब तर्क दिया था कि “महिला होने के कारण वह सिलेंडर नहीं उठा पाएगी”।
कोर्ट की टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को नारीत्व का अपमान और लैंगिक भेदभाव बताया। अदालत ने सवाल किया कि क्या महिलाएं एलपीजी सिलेंडर नहीं उठा सकतीं?
मुआवजा: महिला अब रिटायरमेंट की उम्र के करीब पहुंच चुकी है, इसलिए कोर्ट ने उसे नौकरी देने के बजाय 12 लाख रुपये मुआवजा देना सही समझा।











