इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में प्रशासन द्वारा सील किए गए दो मदरसों को तुरंत खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मान्यता न होना मदरसों को बंद करने की पर्याप्त वजह नहीं है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने प्रशासन की कार्यवाही को गलत माना है,
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मान्यता न होने के आधार पर मदरसों को सील करना गलत है, इससे पहले, स्थानीय प्रशासन ने बिना विधिवत प्रक्रिया अपनाए इन मदरसों को सील कर दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में प्रशासन द्वारा सील किए गए दो मदरसों को तुरंत खोलने का आदेश दिया है।












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