ख़बर हटके मगर ख़ास है
मुंबई
बॉम्बे हाईकोर्ट
नाबालिगों ने प्रेमसंबंध के चलते विवाह कर लिया है और अब उनकी संतान भी है तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के नाम पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
कोर्ट का मानना है कि ऐसे मामलों में FIR जारी रखने से एक हंसता-खेलता परिवार तबाह हो सकता है और बच्चे का भविष्य अंधकार में जा सकता है। #POCSO एक्ट बच्चों को यौन अपराधियों से बचाने के लिए बना है, न कि उन किशोरों को सजा देने के लिए जो आपसी सहमति से रिश्ते में थे। कोर्ट ने मानवीय आधार और न्याय के हित में आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया
#क़ानूनीसलाहKanooniSalah












Leave a Reply