एडवोकेट अशोक पांडेय द्वारा राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने पाया कि यह याचिका दुर्भावनापूर्ण, निराधार और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग थी।
इस आधार पर कोर्ट ने अशोक पांडेय को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई और साथ ही 3 वर्षों तक हाईकोर्ट में वकालत करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। यह फैसला झूठी, राजनीतिक प्रेरित और बिना पर्याप्त आधार वाली याचिकाओं के खिलाफ न्यायपालिका की सख्त चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।