बिहार सरकार ने ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल फोन से फोटो खींचकर चालान काटने पर रोक (Traffic Challan Rule) लगा दी है. इसके लिए अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) यातायात द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं. यह फैसला पहले से लागू था. लेकिन अब इसे सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है.
नए नियम का उद्देश्य
नियमों में यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि मोबाइल से चालान काटने की प्रक्रिया को लेकर पुलिस मुख्यालय में कई शिकायतें दर्ज हो रही थीं. शिकायतों में यह बताया गया कि कुछ पुलिसकर्मी मोबाइल से गाड़ियों की नंबर प्लेट की फोटो लेकर बाद में हैंड हेल्ड डिवाइस (HHD) से ई-चालान बना देते थे, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी है.
Traffic Challan Rule: ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिस चालान काटती है. लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है. बिहार में ट्रैफिक पुलिस अब मोबाइल फोन से फोटो खींचकर चालान नहीं काट सकेगी. इस फैसले के पीछे सरकार का उद्देश्य चालान प्रक्रिया (Traffic Challan Rule) को पारदर्शी और अनुशासित बनाना है.