न्यूदिली//केंद्र सरकार ने तंबाकू प्रोडक्‍ट्स पर एक्‍स्‍ट्रा एक्‍साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है,जो देशभर में 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएंगे.

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न्यूदिली;केंद्र सरकार ने तंबाकू प्रोडक्‍ट्स पर एक्‍स्‍ट्रा एक्‍साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है,

जो देशभर में 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएंगे. यह लागू होते ही सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े प्रोडक्‍ट्स महंगे हो जाएंगे. वित्त मंत्रालय ने तंबाकू, सिगरेट, पान-मसाला के इस नए नियम को 31 दिसंबर की देर रात नोटिफाई कर दिया….

यह एक्‍स्‍ट्रा एक्‍साइज ड्यूटी 40% GST दर से ऊपर है. पान-मसाले पर केंद्र सरकार ने सेस भी लगाया है. यह भी 40 फीसदी जीएसटी दर से ऊपर है. नए नियमों के तहत, सरकार ने पैकिंग मशीनों की सहायता से निर्मित और पाउच में पैक किए गए चबाने वाले तंबाकू, जर्दा, सुगंधित तंबाकू और गुटखा को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3A के तहत नोटिफाई किया है…

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