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जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है तो यह डेमोलिशन का आधार नहीं हो सकता है। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि अगर 2 अवैध ढांचे हैं और आप किसी अपराध के आरोप को आधार बना कर उनमें से सिर्फ 1 को गिराते हैं तो सवाल उठेंगे ही। इतना ही नहीं इस दौरान एक ऐसा भी मौका आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से मजाकिया लहजे में एक बात कही।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बुलडोजर एक्शन की याचिकाओं की जब सुनवाई हो रही थी तो उसी समय एक याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें रखने के लिए पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुटकी लेते हुए कहा कि गरीब याचिकाकर्ता वकील सिघंवी की फीस कैसे दे पा रहा है। इस अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि हम वकील कभी-कभी फ्री में भी पेश होते हैं। इसके तुरंत बाद बीआर गवई ने कहा कि हम आगे की बात करें। साथ ही यह भी कहा कि अब यह देखते हैं कि आदेश का क्या रिजल्ट निकलेगा।

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