यूपी के बांदा के एक गांव में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हैवानियत के मामले में अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है

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यूपी के बांदा के एक गांव में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हैवानियत के मामले में अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। घटना छह माह पुरानी कालिंजर थाना क्षेत्र की है। अमित रैकवार नामक युवक ने गुटखा के बहाने छह साल की बच्ची को घर बुलाया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

इतना ही नहीं उसका हाथ तोड़ दिया और जीभ काट ली। दांतों से उसका सीना व नाजुक अंग जख्मी कर दिया। इसके बाद फरार हो गया। विशेष न्यायाधीश पास्को ने छह माह में ही हैवानियत करने वाले युवक अमित रैकवार को फांसी की सजा सुना दी

अदालत ने 58 दिनों में दोषी को सजा सुनाई. आरोपी को फांसी की सजा दी गई. जज ने आदेश दिया कि इस जघन्य अपराध में दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए. इसके अलावा, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. डीएम जे. रिभा और एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर आरोपी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की भूमिका की सराहना की.


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