नए नियम//अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को हरियाणा के एनसीआर जिलों में चलने की अनुमति नहीं होगी।

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हरियाणा सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को हरियाणा के एनसीआर जिलों में चलने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है और इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है।

नए नियम:

  • 10 साल पुराने डीजल वाहनों को एनसीआर जिलों में चलने की अनुमति नहीं होगी।
  • 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को एनसीआर जिलों में चलने की अनुमति नहीं होगी।
  • इन नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों को जब्त किया जा सकता है।
  • एनसीआर जिलों में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

एनसीआर जिलों में शामिल हैं:

  • फरीदाबाद
  • गुरुग्राम
  • नूंह
  • रोहतक
  • सोनीपत
  • रेवाड़ी
  • झज्जर
  • पानीपत
  • पलवल
  • भिवानी
  • दादरी
  • महेंद्रगढ़
  • जींद
  • करनाल

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