बिना किसी ठोस कारण के स्वेच्छा से अलग रहने वाली पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

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बिना किसी ठोस कारण के स्वेच्छा से अलग रहने वाली पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
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बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पत्नी बिना किसी पर्याप्त या उचित कारण के अपने पति से अलग रहती है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण (Maintenance) प्राप्त करने की हकदार नहीं है। जस्टिस उर्मिला जोशी फालके ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भरण-पोषण के आदेश का मुख्य आधार पति द्वारा पत्नी की “उपेक्षा या उसे संभालने से इनकार करना” होता है। यदि पत्नी स्वेच्छा से पति का साथ छोड़ती है—जैसे कि पति की सेवानिवृत्ति के बाद उसके पैतृक गाँव जाने से इनकार करना—तो वह भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती।

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