बिहार में DSP-थानेदार समेत 12 पुलिसवालों को गिरफ्तार करने के आदेश, NDPS एक्ट केस की गवाही से जुड़ा है मामला,मुजफ्फरपुर में दो अलग-अलग मामलों में गवाही न देने पर विशेष कोर्ट ने डीएसपी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनमें कुढ़नी के स्मैक व कट्टा जब्ती और सदर थाना के चरस व एटीएम फ्रॉड मामले के सूचक व जांच अधिकारी शामिल हैं।
तत्कालीन पुलिसलाइन डीएसपी और कुढ़नी थानेदार समेत 12 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है। नौ मार्च को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया गया है।
बिहार पुलिस के डीएसपी समेत 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोर्ट से गिफ्तारी वारंट निकल गया है।विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने तत्कालीन पुलिसलाइन डीएसपी और कुढ़नी थानेदार समेत 12 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। नौ मार्च को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया गया है। सभी पुलिसकर्मी कुढ़नी और सदर थाने के दो मादक पदार्थ जब्ती के केस में गवाही देने के लिए न्यायालय में नहीं आ रहे हैं। विशेष एनडीपीएस कोर्ट-दो के न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह ने गवाही नहीं देने के इस मामले को गंभीरता से लिया है।
इनके खिलाफ जारी हुआ वारंट
तत्कालीन कुढ़नी थानेदार अरविंद पासवान, तत्कालीन डीएसपी रक्षित विपिन नारायण शर्मा, आईओ दारोगा विवेकानंद सिंह, एएसआई प्रकाश कुमार, गृहरक्षक कुमोद कुमार, दिनेश चौधरी, रघुवीर सिंह, आईओ राजेश यादव, सिपाही छोटेलाल सिंह, संजीव कुमार, गृहरक्षक अरविंद, धनिक कुमार राणा शामिल हैं।
9 मार्च तक का समय दिया
विशेष एनडीपीएस कोर्ट-दो के न्यायाधीश नरेंद्र पाल सिंह ने दो मामलों में गवाही देने नहीं पहुंचने कुल 12 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है।












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