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दिल्ली हाई कोर्ट ने 60 साल पुरानी मंदिर को लेकर ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास भूमि पर कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं था। इसलिए सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए के स्वामित्व वाले एक सार्वजनिक पार्क पर कथित तौर पर अवैध रूप से बनाई गई धार्मिक संरचना को तोड़ने के आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट अवनीश कुमार द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कोंडली सब्जी मंडी के शिव पार्क में 60 साल पुराने मंदिर को हटाने से रोकने की मांग की गई थी।

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