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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के थानों में बने मंदिरों को हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जबलपुर निवासी अधिवक्ता ओपी यादव ने यह याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर थानों में अवैध धार्मिक स्थल बना रहे हैं।

जबलपुरः मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने पुलिस थानों के अंदर बनाए जा रहे मंदिरों को लेकर लगाई गई याचिका को गुरुवार के दिन खारिज कर दी है।

हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते याचिकर्ता को फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा कि जब इस मामले में पहले ही फैसला आ चुका है तो याचिका क्यों लगाई गई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और याचिका खारिज कर दी।

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