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पेपर लीक हुआ है, परीक्षा की पवित्रता से समझौता हुआ है: Chief Justice of India

NEET UG 2024 विवाद: सीजेआई ने दो परीक्षा केंद्रों में हुए पेपर लीक के बारे में भी सवाल पूछे हैं। सीजेआई ने इस बात पर जवाब मांगा है कि एनटीए प्रश्नपत्रों को छपने के लिए कैसे भेजता है और उन्हें कैसे वितरित किया जाता है। इनकार न करें, लीक हुआ है, पैनल को इसकी जांच करनी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ, नीट-यूजी परीक्षा मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को NEET-UG परीक्षा मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह तय है कि लीक हुआ है और पैनल को इसकी जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बेंच सिर्फ लीक की सीमा की जांच कर रही है। सुनवाई के दौरान जब सीजेआई ने कहा कि यह निश्चित है कि लीक हुआ है, तो सॉलिसिटर जनरल ने किसी भी लीक से इनकार किया। इसके अलावा, लीक पर एनटीए के रुख के प्रति-प्रश्न पर, सॉलिसिटर जनरल ने जोर देकर कहा कि एनटीए भी लीक की किसी भी संभावना को स्वीकार नहीं करता है। इस पर, सीजेआई ने कहा कि उन्हें यकीन है कि लीक हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा, “यह व्यापक है या छोटे स्तर पर है, हमें पता लगाना होगा”। याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील पर कि लीक टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जरिए हुआ, कोर्ट ने कहा कि अगर पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ है, तो यह व्यापक और जंगल की आग की तरह है। शीर्ष अदालत NEET UG परीक्षाओं के खिलाफ 33 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग स्थगित करने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार के आरोप शामिल हैं, जो परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने की मांग कर रही हैं। NEET-UG के संचालन के लिए जिम्मेदार केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने हाल ही में शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि परीक्षा रद्द करना “प्रतिकूल” होगा और कई ईमानदार उम्मीदवारों के भविष्य को “गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा”, खासकर गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के सबूतों की कमी को देखते हुए।

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