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भूमि अधिग्रहण पर अदालत का बड़ा फैसला, कहा- ‘प्रतिकूल कब्जा’ नागरिकों के संवैधानिक अधिकार का हनन

भूमि अधिग्रहण के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि निजी संपत्ति हड़पने के लिए ‘प्रतिकूल कब्जे’ की अनुमति देने से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाया। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं की दलीलों में कोई दम नहीं। हाईकोर्ट का फैसला ठोस कानूनी सिद्धांतों और साक्ष्यों की सही समझ पर आधारित है।

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